लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने का खाका पेश किया केजरीवाल ने

न्यूज़ डेस्क : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन 3.0 का खाका पेश किया है। सोमवार से अगले 14 दिन तक दिल्ली इसी फॉर्मूले पर चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने माना कि दिल्ली लॉक डाउन खोलने को तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली का रेड जोन में डाल दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जिन-जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है, वह सारी गतिविधियां दिल्ली में सोमवार से शुरू हो जाएंगी। 

 

इस मौके पर उन्होंने विस्तार से उन सेवाओं को जिक्र किया, जिनको दिल्ली में शुरू किया जा रहा रहा है। वहीं, उनके बारे में भी जानकारी दी, जिन पर पाबंदी होगी। हालांकि, कंटेन्मेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत इस दौरान भी नहीं होगी। 

 

 

चालू हो रही सेवाएं:

सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर में 100 फीसदी लोग आएंगे, बाकी सरकारी दफ्तरों में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100 फीसदी स्टॉफ और उससे नीचे  33 फीसदी का स्टाफ रहेगा।

फार्मा कम्पनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी।

पैकेजिंग मैटेरियल की यूनिट्स खुली रहेंगी।

ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है।

फाइनेंसियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां खुली रहेंगी।

कार से चालक के साथ तीन व बाइक से एक व्यक्ति को जाने की इजाजत।

शादी में 50 व्यक्ति व अंतिम यात्रा मे 20 लोगों को जाने की होगी इजाजत।

टेक्नीशियन, प्लंम्बर, सफाईकर्मी, धोबी, लांड्री व घर में काम करने वाले लोग रहेंगे काम पर।

आईटी कंपनियां खुलेंगी। कॉल सेंटर, डेटा सेंटर, कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे।

औद्योगिक क्षेत्र। निर्माण गतिविधियां चलेंगी, लेकिन मजदूरों को निर्माण स्थल पर रूकने का करना होगा इंतजाम।  

 

 

 

बंद रहेगी सेवाएं: 

सभी मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स व बड़े बाजार बंद रहेगे।

स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सहित सभी तक के शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे।

ट्रेन, मेट्रो, बस समेत दूसरे सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी।

साइकिल, ऑटो, टैक्सी, कैब बंद रहेंगे।

होटल व रेस्टोरेंट बंद होंगे।

सैलून व स्पॉ बंद रहेंगे।

सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।

सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियां नहीं चलेंगी।

65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से ऊपर बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

शाम सात बजे से सुबह सात तक बेहद जरूरी होने पर घर से निकलना होगा संभव। 

 

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