बाबरी मस्जिद केस में आडवाणी, जोशी, उमा समेत 11 नेताओं की पेशी आज।

19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर ये फैसला सुनाया था।
– कोर्ट ने ये भी कहा था, “इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ में की जाए। सुनवाई दो साल में खत्म हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए।”
– “सामान्य हालात में केस की सुनवाई टाली न जाए। जब तक सुनवाई पूरी न हो, तब तक जज का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। केस जिस लेवल पर थे, वहीं से शुरू होंगे।”

25 मई को तय नहीं हो सके थे आरोप…

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट मंगलवार को लाल कृष्ण आडवाणी, सांसद मुरली मनेाहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और विष्णु हरि डालमिया समेत 11 नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर सकती है। इन नेताओं पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने की साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने सभी नेताओं को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को कहा है। सतीश प्रधान को छोड़कर इनमें से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं था। कोर्ट ने इन लोगों को भी आरोप तय के वक्त मौजूद रहने को कहा था।
– कोर्ट ने कहा था कि 30 मई को सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की ओर से दायर की गई कोई भी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक दो महीने के अंदर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने हैं। 

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