बाबरी मस्जिद विध्वंस-आडवाणी, जोशी और उमा समेत 6 आरोपियोंआपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा

बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आरोपों को खारिज करने वाली याचिका नामंजूर कर दी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

इससे पहले मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। आडवाणी, ऋतम्भरा, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और विष्णु हरी डालमिया के हाज़िर होते ही कोर्ट ने इन्हें आपराधिक साजिश (120 बी) के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने सभी की जमानत अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने सभी की जमानत मंज़ूर कर ली।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि मुल्ज़िमो पर 120बी का आरोप नहीं बनता है। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। वही सीबीआई की ओर से इस दलील का विरोध किया गया। आपको बता दें कि कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबद्ध दो मामलों की सुनवाई कर रही है। आडवाणी, जोशी, उमा, कटियार, डालमिया और साध्वी पर एक मामले में आरोप तय हो गए है जबकि जबकि दूसरे मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप तय होंगे।

Comments are closed.