थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का नया नियम 1 अप्रैल से होगा लागू : ट्राई

न्यूज़ डेस्क : दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस के संबंध में 31 मार्च के बाद नए नियमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लेकर प्रमुख मंत्रालयों को पत्र लिखा। इनमें सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नासकॉम, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) जैसे संगठनों और नोडल एजेंसियां शामिल हैं।

 

 

 

ट्राई ने मंत्रालयों, सीओएआई, नासकॉम, एनआईसी व नोडल एजेंसियों को लिखा है पत्र

पत्र में नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही इनके अंतर्गत आने वाली इकाइयों और संगठनों से नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह देने को कहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एनआईसी ने नियामक को आश्वासन दिया है कि वाणिज्यिक संदेशों के लिए नए नियम लागू होने को लेकर सरकारी संगठनों की मदद करने और उससे जुड़े किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह पूरी तरह तैयार है।

 

 

 

नए नियम के तहत जरूरी है कि जो पात्र इकाइयां वाणिज्यिक संदेश भेज रही हैं, वे संदेश भेजने वाले मैसेज हेडर और टेम्पलेट (पहले से तैयार संदेश) के बारे में दूरसंचार परिचालकों के पास पंजीकरण कराएं।  ट्राई ने फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, नासकॉम, सीओएआई को नई नियामकीय जरूरतों के बारे में अपने सदस्यों को बताने को कहा है ।

 

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