सुपरटेक के चेयरमैन समेत चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

गाजियाबाद । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आरके अरोड़ा, उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा (ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर), बेटे मोहित अरोड़ा (मैनेजिंग डायरेक्टर) व जीएल खेडा (डायरेक्टर) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। सोमवार को यह वारंट ग्रीन बेल्ट की जमीन पर नियमों के विपरीत दुकान बनाने और बेचकर धोखाधड़ी के मामले में जारी किए गए हैं। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जनवरी की नियत की गई है।

क्या है मामला

अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने बताया कि पीडि़त सोनम रूंगटा ने गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-9 में सुपरटेक एस्टेट में एक दुकान 17.75 लाख रुपये में खरीदी थी। बिल्डर से यह दुकान रोहित व अशोक चावला ने खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने अलीमुद्दीन को दुकान बेची और इससे सोनम रूंगटा ने खरीदी।

आरोप है कि सुपरटेक द्वारा दुकान बेचते वक्त जीडीए से नक्शा पास होने की बात कही गई, जबकि ग्रीन बेल्ट पर बिल्डर द्वारा बनाई गई 18 दुकानों का कोई नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं था।

एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में जीडीए ने कुछ माह पहले सुपरटेक द्वारा ग्रीन बेल्ट में बनाई गई इन दुकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद पीडि़ता ने गत चार अप्रैल को मामले में उपरोक्त चारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।

पूर्व में जारी हो चुके हैं समन

अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि सुपरटेक के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने गत 12 जुलाई को अदालत में चार्जशीट पेश की। इसमे जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने लिखा है कि आरके अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा व जीएल खेडा के खिलाफ धोखाधड़ी साबित है।

लिहाजा सुबूत तलब कर आरोपियों को दंडित किया जाए। इसके बाद गत 27 अक्टूबर को अदालत ने चारों के खिलाफ समन जारी किए। इसके बावजूद सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चारों पेश नहीं हुए, जिसके चलते अदालत ने चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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