नेट 19 के बजाय 5 नवंबर को, आरक्षित वर्ग के लिए घटा कटऑफ

नेट 19 के बजाय 5 नवंबर को, आरक्षित वर्ग के लिए घटा कटऑफ
नई दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा(नेट) का आयोजन देशभर में 19 के बजाय 5 नवंबर को किया जाएगा। सीबीएसई ने इसका संशोधित प्री नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। करीब 99 विषयों में यूजीसी नेट साल में दो बार सीबीएसई आयोजित करवाता है। साल की दूसरी नेट परीक्षा 5 नवंबर 2017 को देशभर में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का पूरा नोटिफिकेशन 24 जुलाई को सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी होगा। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरु होकर 30 अगस्त तक चलेगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। इस बार नेट परीक्षा के कई नियमों को संशोधित कर दिया गया है। पहले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार 15 फीसदी अंकों पर ही उत्तीर्ण हो जाते थे लेकिन अब यह कटऑफ घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा उस नियम में भी संशोधन किए जाने की उम्मीद है जिसके कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम कटऑफ लिस्ट में अनारक्षित उम्मीदवारों पर तरजीह दी जाती थी।
दो साल में बढ़े करीब 8 विषय
यूजीसी नेट के लिए योगा सहित 100 विषयों में आवेदन करने का मौका है। दो साल पहले तक इन विषयों की संख्या करीब 92 थी, बीते दो से तीन साल के भीतर विषय बढ़ाए गए हैं। गत वर्ष ही योगा में नेट शुरु किया गया है। नेट की परीक्षा में तीन पेपर होंगे। पहला पेपर 100 अंकों का होगा और इसे हल करने के लिए एक घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें 60 सवाल होंगे जिसमें से 50 बनाने होंगे। दूसरे पेपर भी समान अंकों और समान समय के लिए होगा। इसमें 50 सवाल होंगे और सभी को हल करना अनिवार्य होगा।
तीसरे पेपर 150 अंकों का होगा और इसे हल करने के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सभी 75 सवाल अनिवार्य होंगे। सभी पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। जानकारों के मुताबिक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तरह यूजीसी नेट परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा। कई अभ्यर्थी जल्दबाजी में गलत एंट्री कर देते हैं। ऐसे में परीक्षा पास करने के बाद उनके प्रमाण पत्र में कोई त्रटि न आए, इसके लिए यह बदलाव किया जाता है। 
इतने अंक लाने अनिवार्य
श्रेणी      पेपर1  पेपर2   पेपर3
सामान्य  40     40      75
ओबीसी   35     35      60
एससी     35     35      60
एसटी     35      35     60
विकलांग 35      35     60

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