तमिलनाडु स्कूलों में बंदे मातरम् गाना अनिवार्य : मद्रास उच्च न्यालय

 

चेन्नई : आज मद्रास हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी स्कूलों मे हफ्ते में कम से कम दो बार राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् गाना अनिवार्य है l न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने आदेश मै कहा की राज्य के निजी और सरकारी स्कूल सुनिश्चित करे की सभी छात्र हफ्ते में कम से कम दो बार बेहतर है सोमवार या शुक्रवार को राष्ट्ररिये गीत गए l 

जज ने कहा की गीत को महीने में कम से कम एक बार अन्य सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों मे भी बजाया जा सकता है l उन्होने कहा अगर लोगो को बंगाली या संस्कृत मे गाने मे कोई दिक्कत है तो तमिल मे इसका अनुवाद कर सकते है l साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की किसी निजी या संगठन को गीत बजाने मे दिक्कत है तो वो इस गाने के लिए बाध्य नहीं होगा परन्तु उसके पास इसका कोई वैध कारन हो l 

यह फैसला विरमानी की याचिका से सम्बंधित है जो बीटी सहायक पद की परीक्षा दे रहे थे परन्तु एक अंक से पास नहीं हो पाए l एग्जाम मे यह सवाल आया था की अपना राष्ट्र गीत किस भाषा मे लिखा गया था l इसका जवाब विरमानी ने बंगला दिया l परन्तु उनका जवाब गलत साबित कर दिया गया और कहा गया की यह गीत मूल रूप से संस्कृत के है l परन्तु उन्होने एक अंक के लिए कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने इस सवाल के सही जवाब के लिए एक कमिटी बनाई जिसने इस का सही जवाब खोजी l सही जवाब बंगला मिला , जिस के बाद यासिकर्ता को नौकरी देने का आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी आदेश दिया l  

 

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