ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार

नई दिल्ली । फेक न्यूज पर अपना विवादास्पद सर्कुलर वापस लेने एक ही दिन बाद ही सरकार ने ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाने का इरादा जता दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआइ) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिन, ऑनलाइन मीडिया और समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इसे देखते हुए फैसला किया गया है कि ऑनलाइन मीडिया, समाचार पोर्टलों के लिए नियम बनाने की खातिर एक कमेटी का गठन किया जाए। मंत्रालय के सेक्रेटरी को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय समेत कई अन्य विभागों के सचिव भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनबीए, पीसीआइ, आइबीएफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

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