FSSAI का बड़ा एक्शन: नेस्ले, पेप्सीको और कोका-कोला समेत 150 से अधिक कंपनियों को भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस जारी
देश में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements), उत्पादों को लेकर झूठे दावों (False Claims) और लेबलिंग नियमों के गैर-अनुपालन को लेकर 150 से अधिक दिग्गज फूड एंड बेवरेज कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इस कार्रवाई के दायरे में नेस्ले इंडिया, पेप्सीको और कोका-कोला इंडिया जैसे बहुराष्ट्रीय ब्रांड्स के अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और बड़े रेस्टोरेंट चेन्स भी शामिल हैं।
कार्रवाई के दायरे में आईं प्रमुख फूड और बेवरेज कंपनियां
एफएसएसएआई द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा कानूनों के गंभीर उल्लंघन को लेकर कई श्रेणियों के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) पर शिकंजा कसा गया है:
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एफएमसीजी एवं बेवरेज दिग्गज: नेस्ले इंडिया (Nestle India), पेप्सीको इंडिया (PepsiCo), कोका-कोला इंडिया (Coca-Cola India), मोंडेलीज इंडिया (Mondelez), डैनोन इंडिया (Danone), फेरेरो इंडिया (Ferrero) और केनव्यू (Kenvue Inc)।
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एनर्जी ड्रिंक्स एवं न्यूट्रिशन कंपनियां: रेड बुल इंडिया (Red Bull), मॉन्स्टर एनर्जी (Monster Energy), हेल एनर्जी (Hell Energy) और एबॉट इंडिया लिमिटेड (Abbott India)।
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अल्कोहलिक बेवरेज निर्माता: डियाजियो (Diageo) और पेरनोड रिकार्ड (Pernod Ricard)।
ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पर भी एक्शन: वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द
नियामक की जांच केवल विनिर्माण कंपनियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं:
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अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस: ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (Amazon, Flipkart Minutes/Flipkart) को एक्सपायरी डेट, अनअप्रूव्ड प्रोडक्ट्स और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर 12 नोटिस भेजे गए।
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अमेजन वेयरहाउस लाइसेंस रद्द: नियमों की गंभीर अनदेखी के चलते एक प्रमुख अमेजन वेयरहाउस का फूड लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।
फास्ट फूड चेन्स और होटलों पर कार्रवाई: 5 डॉमिनोज लाइसेंस सस्पेंड
खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों (Food Service Establishments) में गुणवत्ता, कैलोरी प्रकटीकरण (Calorie Disclosure) और मेनू लेबलिंग की जांच के दौरान 30 से अधिक नोटिस जारी किए गए:
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फास्ट फूड आउटलेट्स: केएफसी (KFC), मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s), पिज्जा हट (Pizza Hut), कोस्टा कॉफी (Costa Coffee) और डॉमिनोज (Domino’s) को मानकों के उल्लंघन पर नोटिस दिए गए।
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लाइसेंस सस्पेंशन: मानकों की अवहेलना करने पर डॉमिनोज के 5 आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित (Suspend) कर दिए गए हैं।
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लक्जरी होटल्स: मैरियट, हिल्टन, हयात, रेडिसन और शांगरी-ला जैसी अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल चेन्स को भी मेनू लेबलिंग नियमों के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
भ्रामक दावों और ‘100% नेचुरल’ विज्ञापनों पर सख्त रोक
एफएसएसएआई (विज्ञापन एवं दावा) विनियमों के अनुसार, कोई भी कंपनी अपने पैकेज्ड फूड पर बिना वैज्ञानिक प्रमाण के “100% नेचुरल”, “प्योर”, “ताजा” या इम्युनिटी बढ़ाने जैसे भ्रामक दावे नहीं कर सकती। साथ ही उत्पाद में मौजूद सामग्री (Ingredients), सोडियम, शुगर और फैट की सही मात्रा तथा %RDA (Recommended Dietary Allowance) का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। नियामक ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के उत्पाद बाजार से जब्त किए जा रहे हैं। कई कंपनियों ने नोटिस मिलने के बाद सुधारात्मक कदम (Corrective Actions) उठाने शुरू कर दिए हैं।
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