धरती के अंदर से जल निकालने पर लगेगा शुल्क

नई ‎दिल्ली। सरकार ने अब भू‎मि से जल ‎निकालने पर भी शुल्क लगा ‎‎दिया है अगर आप भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको 1 जुलाई से शुल्क देना होगा। भूमिगत पानी निकालने पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के तहत बोरिंग करने से पहले अब नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा।

ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ पांच साल के लिए मिलेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चार्ज 10000 रुपए होगा। गौरतलब है ‎कि जहां पानी की सप्लाई होगी वहां बोरिंग को मंजूरी नहीं मिलेगी। भूमिगत जल के लिए भी मीटर लगाना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता को रेन वाटर हार्वेसटिंग करनी होगी। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए प्रतिदिन तय मात्रा में पानी निकासी हो सकेगी।

पानी निकासी की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। वेस्ट वाटर को ट्रीट करना अनिवार्य होगा। 25000 लीटर से ज्यादा पानी निकालने पर एक रुपए शुल्क लगेगा। वहीं 50000 लीटर से ज्यादा निकासी पर 2 रुपए शुलक लगेगा। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए अधिक फीस देनी होगी। ये नए नियम 23 राज्यों में लागू किए जाएंगे।

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