जयप्रदा ने तीन तलाक विधेयक का किया समर्थन, बोलीं- महिलाओं को मिलेगा सम्‍मान

शिर्डी। अभिनेत्री से नेता बनी जयप्रदा ने प्रस्तावित तीन तलाक विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं में सम्मान बढ़ेगा और उन्हें न्याय मिलेगा।

यहां साई बाबा मंदिर में सोमवार को दर्शन करने के बाद जयप्रदा ने कहा कि वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मान करती हैं, लेकिन यदि संसद विधेयक पारित करती है तो बोर्ड को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बोर्ड द्वारा विधेयक का विरोध करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

उन्होंने कहा, ‘विधेयक महिलाओं को सम्मान दिलाएगा। वे न्याय और आदर हासिल कर सकेंगी।’ उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था।

एक बार में तीन तलाक होगा गैर जमानती अपराध 
सुप्रीम कोर्ट ने गत 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के चलन को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद लगातार तीन तलाक की घटनाएं हो रही थीं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने नए कानून पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया था। इसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और डाक्टर जितेंद्र सिंह शामिल थे। पिछले दिनों कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

ऐसा होगा नया कानून
– तीन तलाक पर प्रस्तावित कानून का नाम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन आफ राइटस आन मैरिज होगा
– यह कानून सिर्फ एक साथ एक बार में तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत के मामलों में ही लागू होगा
– अगर कोई पति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देता है तो वह गैर कानूनी होगा
– एक बार में तीन तलाक हर रूप में गैरकानूनी होगा चाहे वो लिखित हो, बोला गया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो
– जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देगा उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी
– अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। मुकदमे का क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालत होगी
– तीन तलाक पीडि़ता मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है।

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