50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC नो पेट्रोल; प्रदूषण से निपटने को ‘रेखा सरकार’ का महा प्लान तैयार 50% staff to work from home, no fuel without PUC; ‘Rekha Sarkar’s’ mega plan ready to tackle pollution.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों की दस्तक के साथ ही बढ़ने वाले खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ‘रेखा सरकार’ ने नवंबर महीने के लिए एक बेहद सख्त और व्यापक ‘अक्टूबर-नवंबर एक्शन प्लान’ तैयार किया है। इस नए सरकारी आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर नकेल कसने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता से लेकर सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है।

दफ्तरों में उमड़ेगी आधी भीड़ और सड़कों पर गाड़ियां होंगी कम

बढ़ते प्रदूषण और धुंध (Smog) को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इस बार वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का एक बड़ा दांव खेला है। नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली में काम करने वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति देनी होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या को आधा करना है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाले धुलाई और धुएं के उत्सर्जन में भारी कमी लाई जा सके। इसके साथ ही, दफ्तरों के समय में भी बदलाव (Staggered Timings) करने पर विचार किया जा रहा है ताकि पीक ऑवर्स के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचा जा सके।

बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल मिलने पर पूर्ण रोक

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने इस बार सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार किया है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) के वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे ईंधन भरने से पहले हर गाड़ी का पीयूसी स्टेटस डिजिटल रूप से जरूर चेक करें। अगर कोई वाहन चालक बिना पीयूसी के पाया जाता है, तो न केवल उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा, बल्कि उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदी और ग्रेप नियमों का कड़ाई से पालन

रेखा सरकार के नवंबर एक्शन प्लान में धूल से होने वाले प्रदूषण (Dust Pollution) को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के भीतर चल रहे सभी गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अगले चरणों को समय से पहले लागू करते हुए सड़कों पर पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल को दोगुना कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसायटियों, बिल्डरों या व्यक्तिगत मकान मालिकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

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