चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में क्लर्कों के छह हजार से अधिक पदों के लिए निकाली गई नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। इस संबंध में दायर याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याची की तरफ से पेश हुए एडवोकेट हरीश मेहला ने बताया कि कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में पिछले साल 13 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक छह हजार से ज्यादा क्लर्क के पदों के लिए तीन लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। याची के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में हर चीज सवालोंं के घेरे में आ रही है। पहले पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इसकी एफआइआर भी दर्ज हुई। बता दें कि याची कैथल निवासी सोनू ने अपनी ओएमआर सीट पर गलती से रोल नंबर गलत लिख दिया था।
उसने कोर्ट में ओएमआर सीट पर रोल नंबर सही करने को के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने जब उसकी ओएमआर सीट मंगवाई तो उसने देखा कि वह उसकी नहीं थी। उसके पास सीट की जे कार्बन कॉपी थी वह अलग थी। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताते शुक्रवार को चेयरमैन को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर भर्ती में कुछ गड़बड़ मिली तो पूरी भर्ती रद की जा सकती है।
News Source: jagran.com
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