ठाणे: ठाणे में एक उपभोक्ता अदालत ने बिस्किट बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी ‘पार्ले’ और एक खुदरा विक्रेता को कीड़े लगे बिस्किट का एक पैकेट बेचने को लेकर एक उपभोक्ता को 35,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है.
ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच ने मोहम्मद जुबेर शेख की एक शिकायत पर इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश जारी किया है.
शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में 25 रुपये का पार्ले-जी बिस्किट का एक पैकेट खरीदा था. उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे.
अदालत के आदेश को लेकर संपर्क किए जाने पर पार्ले के ‘केटेगरी हेड फॉर बिस्किट’ मयंक शाह ने कहा कि कंपनी इस आदेश से अवगत नहीं है.
News Source: khabar.ndtv.com
Comments are closed.