धर्मांतरण विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन! जबरन इस्लाम कबूल कराने के आरोपी को मिली अंतरिम राहत Supreme Court takes major action in religious conversion controversy! Interim relief granted to accused of forced conversion to Islam
मध्य प्रदेश के एक बेहद संवेदनशील और पेचीदा जबरन धर्म परिवर्तन मामले में देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिस पर एक पूरे परिवार को डरा-धमकाकर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे कानूनी विवाद में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब मुख्य आरोपी ने खुद को कट्टर सनातनी और हिंदू धर्म का अनुयायी बताते हुए अदालत के सामने अपनी बेगुनाही के पुख्ता सबूत पेश किए।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का कड़ा रुख: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की विशेष खंडपीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई करने के बाद याचिकाकर्ता हरमन टेलर के पक्ष में यह अंतरिम आदेश जारी किया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) के उस पुराने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम’ (MP Freedom of Religion Act) की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त करने से साफ इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत में आरोपी के वकील ने दलील दी कि यह पूरी कानूनी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है क्योंकि यह एफआईआर शिकायतकर्ता के पति द्वारा इस्लाम अपनाने के करीब आठ साल के लंबे अंतराल के बाद दर्ज की गई है।
खुद के हिंदू होने का दावा: क्या है 8 साल पुराने इस धर्मांतरण विवाद की इनसाइड स्टोरी?
यह पूरा विवाद एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके पति ने कथित तौर पर हरमन टेलर के प्रभाव में आकर सालों पहले अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। आरोपी टेलर के कानूनी सलाहकारों ने अदालत के पटल पर आधिकारिक दस्तावेज रखते हुए स्पष्ट किया कि टेलर और उनका पूरा परिवार पीढ़ियों से हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करता आ रहा है, ऐसे में उनके द्वारा किसी को इस्लामिक धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप पूरी तरह निराधार और तर्कहीन प्रतीत होता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का दावा है कि आरोपी के प्रभाव में आने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे पर भी मुस्लिम बनने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने ट्रायल को बताया था जरूरी, बयानों के आधार पर याचिका की थी खारिज
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले याचिकाकर्ता हरमन टेलर ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही को रद्द (Quash) करने की गुहार लगाई थी। उस समय टेलर ने दलील दी थी कि केस डायरी में ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि उन्होंने कभी भी शिकायतकर्ता महिला या उसके मासूम बेटे का जबरन मजहब बदलने का प्रयास किया था। हालांकि, तत्कालीन हाई कोर्ट बेंच ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और महिला व उसके नाबालिग बेटे के बयानों में याचिकाकर्ता की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है। हाई कोर्ट ने इसे ट्रायल कोर्ट का विषय बताते हुए राहत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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