पाक नागरिकों को 48 घंटे में बीकानेर खाली करने का आदेश दिया गया

बीकानेर के जिला कलेक्टर ने जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश दिया है l उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति से कानून व्यवस्था पर खतरे का हवाला देते हुए इस आशय का आदेश दिया है l जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि यह निषेधाज्ञा आदेश सोमवार को जारी किए गए l  यह आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने भारत के विदेश नागरिक पंजीयन कार्यालय में खुद का पंजीयन करा रखा है l
गौतम के अनुसार लम्बे अवधी का वीजा पर भारत आकर आजीविका के लिए यहां काम करने वाले तथा किसी अन्य जगह का वीजा लेकर बीकानेर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक के आदेश के दायरे में आते हैं l  जिला कलेक्टर ने कहा यह संवेदनशील इलाका है इसलिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गएl  होटल व प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वह ऐसे लोगों को अपने यहां ना रुकने दे और ना ही उन्हें किसी काम पर रखे l  हालांकि कलेक्टर ने यह नहीं बताया कि कितने पाकिस्तानी नागरिक यहां रह रहे हैं l
इसमें से ज्यादातर पाक हिंदू विस्थापित लोग हैं जो जोधपुर में रहते हैं l साथ ही जिला कलेक्टर गौतम ने अपने आदेश में दंड प्रक्रिया संविधान की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जो आदेश बीकानेर छोड़ने का दिया है वह अगले 2 महीने तक लागू रहेगा l

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