निर्वाचन कार्य के दौरान दुर्घटना पर मिलेगी अनुग्रह राशि

इन्दौर : निर्वाचन कार्य के दौरान घायल/मृत कर्मचारियों को दिये जाने वाली अनुग्रह राशि का निर्धारण किया गया हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु निर्वाचन ड्यूटी के दौरान हो जाती है, उनके प्रकरण अभिलेखों सहित तत्काल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकरी डॉ. रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट, वैध उत्तराधिकारी संबंधी प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर युक्त डिसचार्ज वाउचर और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन कर्त्तव्य के लिये जारी ड्यूटी आदेश की प्रति आवश्यक होगी।

स्थायी अशक्तता एवं छोटी क्षति होने पर पुलिस में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें स्थाई अशक्तता का लेख हो, डिस्चार्ज वाउचर और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन कर्त्तव्य के लिए जारी ड्यूटी आदेश की प्रति आवश्यक होगी।

घायलों के प्रकरणों में पुलिस में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज वाउचर और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन कर्त्तव्य के लिए जारी ड्यूटी आदेश की प्रति आवश्यक होगी।

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