जीएसटी का इनपुट क्लेम 20 अक्टूबर तक करना अनिवार्य

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों के लिए 2017 18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 अक्टूबर तक क्लेम करना अनिवार्य किया है। सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए कारोबारी को क्रेडिट क्लेम करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई हैं।

टैक्स बार एसोसिएशन और कारोबारियों द्वारा रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी।

कारोबारी और कर विशेषज्ञ

कारोबारियों का सरकार से कहना था की जीएसटीआर एक रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है। वेंडर्स ने 20 अक्टूबर के बाद रिटर्न दाखिल किया तो रिटर्न का मिलान नहीं हो सकेगा वेंडरों के इनवॉइस अपलोड नहीं होंगे

जिसके कारण कंपनियों का क्रेडिट क्लेम खारिज हो सकता है। इस विसंगति के कारण वह डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे
सरकार अड़ी

वित्त मंत्रालय का कहना है कि कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3 बी के आधार पर क्लेम करना है यह संक्षिप्त रिटर्न होता है।

हर महीने का यह रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करने का नियम है। इसकी तारीख नहीं बढ़ी है। इसलिए कारोबारियों को क्रेडिट क्लेम करने में कोई परेशानी और नुकसान नहीं होगा।

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