हरियाणा में छह हजार क्लर्कों की भर्ती पर लगी रोक हटी, कोर्ट ने याची पर लगाया जुर्माना

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा में छह हजार से ज्यादा क्लर्क भर्ती परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याची पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

याची रोहतक निवासी मुकेश ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद कराने की मांग की थी। इस पर हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच में पेपर लीक जैसा कुछ नहीं मिला। सरकार ने बताया कि इस मामले में याची खुद उम्मीदवार भी नहीं है और उसने भर्ती में रोड़ा अटकाने के लिए याचिका दायर की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी अपने जवाब में पेपर लीक के आरोपों को नकारा। आयोग का कहना था कि मामला छोटी मोटी नकल का है, पेपर लीक का नहीं।

नकल होने की खबरों को बनाया था याचिका का आधार

हरियाणा में पिछले साल 13 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक छह हजार से ज्यादा क्लर्क के पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इसके लिए सात लाख से ज्यादा आवेदन आए थे और तीन लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। दिसंबर में परीक्षा के दौरान कुछ सेंटर पर पेपर लीक की शिकायत आई थी। याची नकल की खबरों को आधार बनाते हुए याचिका दायर की थी।

याची ने हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का अखबार में प्रकाशित वह बयान भी पेश किया जिसमें उन्होने पेपर लीक की जांच कराने के लिए कहा था। याची ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की रूलिंग पेश की, जिसमें कहा गया था कि किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो परीक्षा फिर से होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब तलब किया था और याचिका के निस्तारण तक परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

News Source: jagran.com

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