आरोपी को 7 साल की सजा

जिला कोर्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश आरके शर्मा ने डकैती के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। जिसमें उसे 7 साल के सश्रम कारावास और 14 हजार से दंडित किया गया। शासन की ओर से मामले में पैरवी लोक अभियोजक एमडी सोनी ने की।

मामले के अनुसार 19 फरवरी 2013 की रात 12.15 बजे बरगवां थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों के पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने फायर कर दिए। इसके बाद घेराबंदी कर दो आरोपी भूरा उर्फ मोहन सिंह मीणा (28) निवासी पंचोली राजस्थान व रामकेश को गिरफ्तार किया। जबकि अन्य आरोपी अंधेरे में भाग निकले। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने बाकी के साथियों के नाम बताए।

जिनमें केशव शर्मा व अमर सिंह मीणा निवासी जगड़पुर राजस्थान और रामकुमार उर्फ रामसहाय मीणा निवासी करनपुर राजस्थान शामिल है। इसके बाद मामले में पुलिस ने विशेष न्यायालय में एफआईआर व चालान पेश किए। जिसमें लगभग 5 साल तक चली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश आरके शर्मा ने आईपीसी की धारा 307 में 7 साल की सश्रम जेल व अन्य धाराओं में 3 से 2 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 14 हजार रुपए का अर्थदंड किया। मामले में रामकेश फरार बना हुआ है। इसके अलावा अन्य आरोपियों को साक्ष्य व शंका के आधार पर कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया।

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